भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा डीटीएच एवं केबल टीवी के लिए लागू किए गए नए ट्राई टैरिफ नियम के खिलाफ सभी बड़े ब्रॉडकास्टर्स एक हो गए हैं। अब सभी ब्रॉडकस्टर्स 'आईबीएफ' के साथ मिलकर ट्राई के इस नए नियम को चुनौती देने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटकटाने पहुंच गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस केस को मंजूरी देते हुए ट्राई और ब्रॉडकास्टर्स के केस की पहली सुनवाई को 3 फरवरी को करने का फैसला सुना दिया है।
आपको बता दें कि ट्राई ने पिछले साल फरवरी 2019 में डीटीएच और केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए पहला ट्राई टैरिफ नियम लागू किया था। जिसमें ग्राहकों को पहले 100 फ्री टु एयर चैनल्स देखने के लिए 130 रूपए के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी दर जोड़कर हर महीने 153 रूपए देने पड़ते है। वहीं इसके ऊपर कोई भी चैनल चुनते है तो हर 25 चैनल्स पर अलग से 25 रूपए नेटवर्क कैपेसिटी फीस देनी पड़ती है। ब्रॉडकास्टर की ओर से अभी किसी भी चैनल की अधिकतम कीमत 19 रूपए प्रति महीना रखी है जबकि कोई भी पेड चैनलों को देखने के लिए ब्रॉडकस्टर्स द्वारा निर्धारित की गई कीमत अनुसार ही चुकानी पड़ती है।
TRAI Rules 2020
आखिर ब्रॉडकास्टर्स क्यों है इस ट्राई नियम के खिलाफ ?
आम ग्राहकों की इस ट्राई टैरिफ नियम के खिलाफ मिल रही खिकायतों के मद्देनज़र ट्राई ने अपने ट्रैरिफ नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है। ट्राई के नए टैरिफ नियम 2020 के तहत 153 रूपए में जहां आपको 100 चैनल्स दिए जाते थे, वहीं अब 200 चैनल्स मिलेंगे और किसी भी चैनल की अधिकतम कीमत 12 रूपए से अधिक नहीं हो सकती। वहीं अगर कोई ब्रॉडकास्टर किसी चैनल की कीमत 12 रूपए से अधिक और 19 रूपए से नीचे नहीं रखता है तो वह उस चैनल को किसी भी ब्रॉडकास्टर बुके में नहीं दे पाएंगे। वहीं ट्राई ने कहा कि जो पहले हमनें 100 चैनल्स के ऊपर कोई भी चैनल पर 25 रूपए अलग से नेटवर्क कैपेसिटी फीस के तौर पर देने की बात कही थी, उस नियम को खत्म करते हुए सिर्फ 189 रूपए में सभी चैनल्स को देने का वादा किया है। इस नियम को 1 मार्च 2020 से लागू होना है परंतु सभी ब्रॉडकास्टर्स का ट्राई के खिलाफ मामले को जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं मिलता तब तक यह नियम लागू नहीं हो सकेगा। इस नियम को सभी ब्रॉडकास्टर्स लागू नहीं होने देना चाहते क्योंकि उन्हे लगता है कि यदि चैनल की अधिकतम कीमत 19 रूपए से कम करनी पड़ गई तो कही हमें नुकसान न उठाना पड़ जाए।
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