न्यूज़ः प्रसार भारती दूरदर्शन Prasar Bharati Doordarshan द्वारा चलाई जा रही मुफ्त डीटीएच सर्विस "डीडी फ्री डिश" DD Free dish और डिश टीवी Dish TV के बीच नया मामला सामने आया है। डायरेक्ट टू होम डीटीएच ऑपरेटर 'डिश टीवी' ने दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court में डीडी फ्री डिश के खिलाफ केस दर्ज किया है कि वह उनकी सर्विस के नाम का प्रयोग कर रहे है। डीडी फ्री डिश में 'डिश' का शब्द का हकदार केवल डिश टीवी है जबकि प्रसार भारती अपनी डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर डीडी फ्री डिश में भी 'डिश' शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसार भारती को 3 महीने का समय दिया है कि वह अपने नाम में बदलाव करें।
अब आने वाले कुछ महीनो में हमें डीडी फ्री डिश सर्विस का नया नाम देखने को मिलेगा। इससे पहले डीडी फ्री डिश को 'डीडी डायरेक्ट प्लस' DD Direct Plus के नाम से जाना करते थे।
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